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gorakhpur, cm yogi, blackmailing case 30-May-2026 03:36 PM

दुष्कर्म-ब्लैकमेलिंग मामले में 10 साल की सजा, NGO कर्मी को विश्वास में लेकर किया रेप, फिर वायरल की थी फोटो

रूरल न्यूज नेटवर्क शाहपुर थाना क्षेत्र में एनजीओ में काम करने वाली महिला से दुष्कर्म और साइबर अपराध के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सख्त सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार ने शाहपुर के रहने वाले दोषी सचिन गुप्ता को 10 साल कठोर कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड न जमा करने पर 3 माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। आरोपी को सजा दिलवाने में एडीजीसी रमेश चंद्र पांडेय और एडीजीसी अतुल कुमार शुक्ला का अहम योगदान रहा। घटना साल 2023 की है। आरोपी सचिन गुप्ता शाहपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। उसने पहले एनजीओ में कार्यरत पीड़िता पति से अलग बच्चों के साथ रहती है। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए एनजीओ में काम करती है। वहीं पर उसकी जान-पहचान सचिन गुप्ता से हुई। सचिन ने महिला को विश्वास में लेकर धोखे से उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

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आरोपी यहीं नहीं रुका- उसने पीड़िता को धमकाकर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता की ईमेल और फेसबुक आईडी हैक कर ली और उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए।

कोर्ट की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे महिला की गरिमा के खिलाफ जघन्य अपराध माना। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए। जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

शाहपुर पुलिस ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। साइबर सेल की मदद से डिजिटल सबूत जुटाए गए, जिससे सजा दिलाने में मदद मिली।

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