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शादी-पार्टी के लिए बदलेंगे नियम, 100 से अधिक मेहमानों पर देनी होगी सूचना, कचरा प्रबंधन भी बताना होगा
रूरल न्यूज नेटवर्क।गोरखपुर नगर
निगम अब शादी समारोह, बहूभोज और अन्य बड़े आयोजनों के बाद फैलने वाली गंदगी को
रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत, 100 या उससे अधिक
मेहमानों वाले किसी भी कार्यक्रम पर नगर निगम की सीधी निगरानी रहेगी।
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आयोजकों को
कार्यक्रम से पहले नगर निगम को सूचना देनी होगी और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था के
बारे में भी जानकारी देनी होगी।
यह पहल केंद्र सरकार के ठोस
अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026
को प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी का हिस्सा है। इस
संबंध में एक प्रस्ताव नगर निगम सदन की आगामी बैठक में लाया जाएगा। प्रस्ताव पारित
होने के बाद शादी, सगाई, जन्मदिन, फेयरवेल, कॉलोनी समारोह
और अन्य निजी कार्यक्रम भी इस नई व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे।
नई व्यवस्था लागू होने के
बाद, आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम तीन दिन पहले नगर निगम को
लिखित सूचना देनी अनिवार्य होगी। इस सूचना में आयोजन स्थल, कार्यक्रम में
शामिल होने वाले लोगों की संभावित संख्या और कचरा निस्तारण से जुड़ी पूरी व्यवस्था
का विवरण शामिल करना होगा। इसके आधार पर नगर निगम आयोजन स्थल की निगरानी करेगा और
सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।हाल ही में नगर
निगम में आयोजित एक कार्यशाला में मेयर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, उपसभापति पवन
त्रिपाठी, नगर आयुक्त अजय जैन और अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने
पार्षदों को इन नए नियमों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह
कदम शहर को स्वच्छ बनाए रखने और कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण को सुनिश्चित
करने के लिए उठाया जा रहा है।
नगर आयुक्त अजय जैन ने
चेतावनी दी कि नियम लागू होने के बाद बिना सूचना बड़े आयोजन करने वालों पर कड़ी
कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के बाद खुले
में कचरा फेंकने या जलाने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम का मुख्य
उद्देश्य आयोजनों के बाद सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर फैलने वाली गंदगी को
रोकना और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाना है।
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