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gorakhpur, cm yogi, court 05-Jun-2026 02:18 PM

रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 12 वर्ष की बच्ची का अपहरण के बाद किया था रेप, 3 साल बाद मिला न्याय

रूरल न्यूज नेटवर्क  गोला थाना क्षेत्र में एक 12 साल की बच्ची का अपहरण कर रेप करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था। इसके बाद ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत तेज पैरवी कर आरोपी के खिलाफ समय से साक्ष्य प्रस्तुत किए। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राकेश कुमार ने गोला थाना क्षेत्र के मठिया निवासी अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रकेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को नौ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

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रेप पीड़िता की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीत शाही का कहना था कि आरोपी नाबालिग बच्ची का अपहरण कर रेप की घटना को अंजाम दिया था। 12 अप्रैल 2023 की शाम को बच्ची टहलने निकली थी। इस दौरान आरोपी उसे जबरिया अपरहण कर लिया। इसके बाद फोन पर बच्ची की मां को गाली गुप्ता और जान मारने की धमकी दिया था।

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घटना के बाद किशोरी का मेडिकल कराया गया। इसके बाद गोला थाने में किशोरी की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी। तब आरोपी शेखर उर्फ चंद्रकेश फरार हो गया था। पुलिस ने ढूंढकर उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद पाक्सो एक्ट के मामले में जेल भिजवा दिया था। आरोपी को सजा कराने में SPP उमेश मिश्रा और ADGC संजीत कुमार शाही का अहम योगदान रहा।

तीन साल बाद फैसला आया तो पीड़िता का परिवार भी इससे संतुष्ट दिखा। पीड़ित परिवार बोला कि ऐसे लोगों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। जिससे कोई और आगे ऐसी गलती करने से पहले 100 पर सोचे। इसका परिणाम क्या होगा। मुझे कानून पूरा भरोसा था कि इंसाफ हमलोगों को जरूर मिलेगा।

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