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Monday, 15th June, 2026
गोला
रूरल न्यूज नेटवर्क। विद्युत
उपकेंद्र गोला पर कर्मचारियों से अभद्रता, जातिसूचक टिप्पणी और सरकारी
कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया
है। विभागीय अधिकारियों की संयुक्त तहरीर पर यह कार्रवाई की गई है।
ग्रामीण विद्युत उपखंड के
उपखंड अधिकारी रमेश सिंह कुशवाहा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गोला बाजार
निवासी रामप्रताप राय, जो विद्युत उपकेंद्र के निकट रहते हैं, आए दिन
उपकेंद्र पर पहुंचकर पीक आवर के दौरान नियमों के विरुद्ध शटडाउन देने का दबाव
बनाते थे।
जब ड्यूटी पर तैनात
कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जाता था, तो आरोपी कथित तौर पर एसएसओ, लाइनमैन और
अन्य कर्मचारियों को जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देते थे।
तहरीर में यह भी उल्लेख है कि आरोपी द्वारा चल रही विद्युत व्यवस्था में हस्तक्षेप
कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की जाती थी। जब उनसे इस व्यवहार के संबंध में पूछताछ की गई, तो उन्होंने
सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी देते हुए
ब्लैकमेल करने तथा धन उगाही का प्रयास किया।
मामले में विभाग के संविदा
कर्मचारी बलजीत कुमार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शाम लगभग 5:15 बजे रामप्रताप
राय और उनके पुत्र अंकित राय ने उन्हें जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से
मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद कर्मचारियों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त
हो गया।
कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है और वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने उपखंड अधिकारी रमेश सिंह कुशवाहा, अवर अभियंता सत्येन्द्र कुमार और अवर अभियंता अजय कुमार कन्नौजिया की संयुक्त तहरीर पर रामप्रताप राय और अंकित राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 308(2), 351(3), 352 तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों तथा गवाहों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।